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रायपुर नगर निगम अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट रात्रि 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 33 , 5 जनवरी सहपठित आदेश क्रमांक 79 , 7 जनवरी में आंशि...




रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 33 , 5 जनवरी सहपठित आदेश क्रमांक 79 , 7 जनवरी में आंशिक संशोधन किया है।इन आदेश में अधिरोपित प्रतिबंधों की समीक्षा उपरांत आदेश 5 जनवरी की कंडिका 1 को विलोपित करते हुए रात्रिकालीन कफ्र्यू एतद् द्वारा समाप्त किया गया है ।इस आदेश की कंडिका क्रमांक 2 में आंशिक संशोधन करते हुये रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढावा, बेकरी आईटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान/ फूड डिलीवरी अधिकतम रात्रि 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। उपरोक्त आदेशों की शेष शर्ते यथावत् रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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