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पत्रकारों सहित कई लोगों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की इजाजत, चुनाव आयोग का फैसला

नई दिल्ली। पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने अधिकृत मीडियाकर्मियों...



नई दिल्ली। पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने अधिकृत मीडियाकर्मियों सहित कई लोगों को पोस्टेल बैलेट की सुविधा इस्तेमा कर वोट डालने की अनुमति दे दी है। 

इस संबंध में आयोग ने आज एक आदेश जारी किया है। इसमें विस्तार से बताया है कि मीडियाकर्मियों के अलावा किन लोगों को पोस्टेल बैलेट उपयोग करने की सुविधा होगी। इससे पहले केवल 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, दिव्यांगों और कोविड-19 से ग्रसित निर्वाचकों को बैलेट पेपर से वोट डालने की अनुमति दी गई थी। ये अनुमति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत दी गई थी।

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