नई दिल्ली. ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले कामगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. श्रम मंत्रालय (Lanour Ministry) ने बताया कि ई-श्रम प...
नई दिल्ली. ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले कामगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. श्रम मंत्रालय (Lanour Ministry) ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल (e-shram Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 22 करोड़ के पार पहुंच गई है. जो भी कामगार या श्रमिक इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से करा (Know how to register in e-Shram Portal) सकते हैं.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाला ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा. दरअसल, यह योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी. केंद्र सरकार का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. इसलिए यह योजना शुरू की गई है.
कैसे करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
-आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाकर लॉगइन करें.
-होम पेज पर मौजूद ‘Register on e-SHRAM’ लिंक पर क्लिक करें.
-आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करें.
-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाद निर्देशों का पालन करें.
-किसी कामगार के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकता है.
– बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिये पंजीकरण कर सकता है.
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
कामगार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ई-श्रम पोर्टल के मोबाइल एप या वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा, पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres), स्टेट सेवा केंद्र (State Seva Kendra), श्रम सुविधा केंद्र (Labour Facilitation Centres) और चुनिंदा पोस्ट ऑफिस के डिजिटल सेवा केंद्रों (Digital Seva Kendras) में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
कामगारों को मिलती हैं क्या सुविधाएं
कामगारों के पास ई-श्रम कार्ड पर एक यूनिवर्सल नंबर (UAN) होगा, जिसे पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा. इसके बाद उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने के लिए कई जगह पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा मिलता है. दुर्घटना में मौत या अस्थायी विकलांग होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाती है. आंशिक विकलांग होने की स्थिति में एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान है.
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