छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित आसपास के जिलों में अफसर, पुलिस व पत्रकार बनकर वसूली, धमकी व लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को दु...
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित आसपास के जिलों में अफसर, पुलिस व पत्रकार बनकर वसूली, धमकी व लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से वॉकी-टॉकी, पुलिस की वर्दी, प्रेस कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी सुनियोजित तरीके से कभी पुलिस, कभी अधिकारी तो कभी पत्रकार बनकर लोगों को लूटते थे। आरोपियों ने मध्य प्रदेश के सैनिटाइजर कारोबारी का सामान छोड़ने छत्तीसगढ़ आए युवकों को पुलिस अफसर व पत्रकार बनकर धमकाया और रुपए लूट लिए थे। सुपेला पुलिस में एफआईआर के बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि फर्जी अधिकारी व पत्रकार बनकर केस में फंसाने के नाम पर मध्य प्रदेश के इंदौर से सैनिटाइजर छोड़ने आए युवकों को लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों में योगेश्वर मानिकपुरी निवासी रामनगर भिलाई, टामेन्द्र सिन्हा निवासी दुर्ग, कृपाचंद सोनवानी निवासी भिलाई-3 और तामेश्वर तिवारी निवासी कातुलबोर्ड दुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से लूट की रकम, तीन बाइक, वॉकी-टॉकी, पुलिस की वर्दी, प्रेस कार्ड सहित कई संगठनों के कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश का नदीम खान अपने साथी चालक तबरेज खान के साथ बोलेरो पिकअप में 157 पेटी सैनिटाइजर बिकी करने इंदौर से दुर्ग-भिलाई में मेडिकल दुकानों में आया था।
48 हजार रुपए वाहन से निकालकर ले गए थे
युवक भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में सैनिटाइजर की डिलीवरी कर रहे थे, तभी उसे एक फोन आया। युवकों से मेडिकल स्टोर्स का संचालक होने की बात कहते हुए सैनिटाइजर खरीदने के लिए नेहरू नगर चौक बुलाया। युवक जब बोलेरो से चौक पहुंचे तभी बाइक पर चारों आरोपी आए और वाहन को रोक लिया। युवकों को वाहन से नीचे उतरा और पुलिस व प्रेस कर्मी बनकर धमकाने लगे। सैनिटाइजर बेचने आए युवकों को कागजात दिखाने, नकली माल होना बताकर धमकाते हुए गालीगलौज व हाथापाई की। आरोपी रुपए की डिमांड भी करने लगे। एमपी के युवकों ने विरोध किया तो वाहन में सैनिटाइजर बिक्री के 48 हजार रुपए को निकाल लिए और चल दिए। प्रार्थी की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने धारा 394, 34 के तहत केस दर्ज किया था।
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