कोलकाता/रायपुर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित या...
कोलकाता/रायपुर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल शक्तियों व कर्तव्य निर्वहन के लिए अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है। याचिकाकर्ता वकील रामप्रसाद सरकार ने अपनी रिट याचिका में आरोप लगाया था कि धनखड़ राज्य सरकार के कामकाज में दखल देते हैं। वह तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना कर उसकी छवि खराब कर रहे हैं।
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