रायपुर / बिलासपुर। राज्य के 45 अफ सरों के खिलाफ शिकायत मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने आग...
रायपुर / बिलासपुर। राज्य के 45 अफ सरों के खिलाफ शिकायत मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने आगामी 2 फ रवरी तक जवाब प्रस्तुत करने का शासन को समय दिया है। बता दें कि राज्य के 45 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सालों पहले की गई शिकायतें आज भी लंबित है। उन शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हुई शिकायतों की विस्तृत जानकारी मांगी है। दिसंबर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था। जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी। आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने 2021 में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शासन से सूचना के अधिकार पर 487 पेज की जानकारी हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है।
No comments