चेन्नई । मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक सरकार में खाद्य मंत्री रहे आर. कामराज के खिलाफ कथित रूप से लगे आरोपों की जांच पर सतर्कता एव...
चेन्नई । मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक सरकार में खाद्य मंत्री रहे आर. कामराज के खिलाफ कथित रूप से लगे आरोपों की जांच पर सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) से 15 नवंबर तक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पिछले अन्नाद्रमुक शासन में आवश्यक वस्तुओं की खरीद में राज्य के खजाने को लगभग 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। अन्नाद्रमुक के पूर्व सदस्य वी. पुगलेंधी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री के खिलाफ 2018 में शिकायत दर्ज करने के बावजूद जांच में ढ़िलाई बरतने का आरोप लगाया और जांच एजेंसी को यह निर्देश देने की मांग की गई कि जांच समयबद्ध रूप से पूरा होना चाहिए, न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंदीरा ने सरकारी वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि डीवीएसी रिपोर्ट 15 नवंबर तक अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
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