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पांच संसदीय सीटों पर इस दिन वोटिंग, और मतगणना की यह डेट

देहरादून । लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में एक चरण में लोकसभा चुनाव आयोजित किया जाएग। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 20...

देहरादून । लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में एक चरण में लोकसभा चुनाव आयोजित किया जाएग। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी जबकि, वोटों की मतगणना 4 जून को होगी।


गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल संसीदय सीट पर एक ही चरण में मतदान होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों के घोषणा करने में कांग्रेस से बढ़त बनाई है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार-प्रसार अभियान भी शुरू कर दिया है।

संसदीय सीट  बीजेपी                  कांग्रेस
टिहरी         माला राज्यलक्ष्मी शाह    जोत सिंह गुनसोला
गढ़वाल         अनिल बलूनी            गणेश गोदियाल
नैनीताल        अजय भट्ट                घोषित नहीं 
अल्मोड़ा        अजय टम्टा            प्रदीप टम्टा
हरिद्वार        त्रिवेंद्र सिंह रावत        घोषित नहीं 

BJP ने दो पूर्व सीएम-मौजूदा सांसदों का काटा टिकट
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पांचों संसदीय सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मौजूदा सांसद गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार से डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया था। ये दोनों बीजेपी के नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 

मंत्री सरकारी वाहन से ऑफिस जा सकेंगे
आचार संहिता लागू होने के बाद सभी मंत्री और दर्जाधारी सिर्फ ऑफिस आने -जाने के लिए ही सरकारी वाहनों का प्रयोग कर पाएंगे। सभी दर्जाधारियों को मिली गनर सुरक्षा भी तत्काल वापस हो जाएगी। शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू किए जाने की संभावना है।

इसके साथ ही उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी आचार संहिता प्रभावी करने के लिए तैयारी पूरी कर दी है। इसके लिए सचिवालय में सेंट्रल कंट्रोल रूम चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक 24 घंटे के लिए एक्टिव कर दिया गया है।

इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू किए जाने के तत्काल बाद उठाए जाने वाले कदमों का विवरण भी उपलब्ध करा दिया है। आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रियों से लेकर दर्जाधारी तक सिर्फ कार्यालय प्रयोग के लिए ही सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर पाएंगे।

इस दौरान शिलान्यास, लोकार्पण या नई योजनाओं की घोषणा नहीं होगी। साथ ही अधिकारियों के तबादले भी सिर्फ निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही हो पाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। 

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