बालोद। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े के द्वारा उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले में गर्म लुहर्रा निवासी आरोपित रविशंकर यादव पित...
बालोद।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े के द्वारा उत्तरप्रदेश के
ललितपुर जिले में गर्म लुहर्रा निवासी आरोपित रविशंकर यादव पिता बुद्धे
यादव, (उम्र 23) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम
कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड तथा मीरा बाई बंसोड़ पति स्व. राजेश
बंसोड़, (उम्र 47) को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड से
दंडित किया गया। साथ ही कोर्ट ने एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा
सुनाई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सीएल साहू
के अनुसार 20 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के पिता थाना बालोद में उपस्थित होकर
रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना 20 अक्टूबर 2021 को साढ़े 9 बजे घर से बिना
बताये कहीं चली गई है, जो अब तक घर नहीं आई है, आसपास एवं रिश्तेदारों में
पता-तलाश किये, कोई पता नहीं चला। पीड़िता के पिता के उपरोक्त मौखिक
रिपोर्ट के आधार पर बालोद थाने में गुम इंसान क्रमांक 81/2021 कायम कर पता
तलाश में लिया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 354/2021
के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना
रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान महिला प्रधान
आरक्षक 131 नर्मदा कोठारी द्वारा पीड़िता को आरोपित रविशंकर के कब्जे से
बरामद कर पीड़िता का बयान लिया गया, जहां पीड़िता ने बताया कि वह कक्षा
10वीं में पढ़ती है। माह 2021 में हरियाणा का लड़का जीवन गांव में धान कटाई
मशीन लेकर काम करने आया था। स्कूल आते-जाते समय जीवन से जान-पहचान हुई,
जिससे वह फोन नंबर ले लिया। एक सप्ताह बाद जीवन अपने गांव हीमकेरिया
हरियाणा चला गया। यहां जाने के बाद जीवन पीड़िता को अपने पास बुलाने के
लिये फोन किया और बोला कि तुम दिल्ली तक आ जाओ। तब 13 अगस्त 2021 को दिल्ली
जाने के लिये निकली और नागपुर पहुंचने के बाद नागपुर चाइल्ड लाइन के
माध्यम से नागपुर थाना में संपर्क कर थाना नागपुर से थाना बालोद भिजवा
दिये। जब जीवन दोबारा फोन किया तब 20 अक्टूबर 2021 को अपने स्कूल जाने के
नाम से घर से निकली लेकिन स्कूल न जाकर लाटाबोड बस स्टैंड से रायपुर गई।
वहां से ट्रेन में बैठकर 22 अक्टूबर 2021 के सुबह 6 बजे दिल्ली रेलवे
स्टेशन पहुंची। वहां पहुंचकर पीड़िता जीवन को फोन लगाई तो फोन बंद आ रहा
था। तब वह इधर-उधर भटकती रही तभी एक महिला व पुरुष पीड़िता के पास आये और
पूछे तुम कहां से आयी हो और कहां जाना है..? तुम्हारे साथ कौन है..? तब वह
अपने साथ घटी कहानी को बतायी। तब वे दोनों जीवन के पास पहुंचा देंगे कहकर
23 अक्टूबर 2021 को ललितपुर ले गये और पीड़िता के पास रखे आधार कार्ड,
मोबाइल फोन व 3 हजार रुपये को अपने पास रख लिये और पीड़िता ग्राम लोहर्रा
में एक दादा के घर ले जाकर 60 हज़ार रुपये में बेच दिये। फिर वहां पीड़िता एक
सप्ताह तक रही। जहां पर आरोपित दीपक साहू ने पीड़िता के साथ लगातार सात
दिनों तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दीपक साहू दादा के साथ मिलकर
पीड़िता को अनाथ लड़की बताकर उसकी की रविशंकर यादव नाम के युवक के साथ शादी
करा दी। तब से आरोपित रविशंकर के साथ उसकी पत्नी बनकर रही। एक नवंबर 2021
से 3 दिसंबर 2021 तक रविशंकर के साथ थी। जहां पर आरोपित ने पीड़िता के साथ
जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाया। वहां रहने के दौरान पता चला कि वह महिला,
दीपक साहू व दादा तीनों मिलकर लड़कियों को बहला-फुसलाकर लाते हैं और देह
व्यापार कराते हैं। पीड़िता की शिकायत पर थाना बालोद में आरोपितों के खिलाफ
विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कोर्ट में 2 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया
गया।
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