बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करा...
बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। केंद्र
सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराने के लिए 31
जुलाई तक का समय दिया है। धान के अलावा 10 अन्य फसलों का बीमा किसान करा
सकेंगे। इसमें उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर,तुअर, रागी,
सोयाबीन की फसलों को शामिल किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के
अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
निर्धारित की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में
ऋणी और अऋणी किसानों को बीमा के दायरे में लाने किए जा रहे काम की समीक्षा
की।
कलेक्टर ने फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को फसल
बीमा योजना में शामिल करने निर्देश दिए। बीमा के संबंध में सहकारी समितियों
एवं मैदानी विस्तार अधिकारियों को प्रचार-प्रसार करने के सख्त निर्देश दिए
हैं। किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, उनमें आधार
कार्ड अनिवार्य है।
अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम
आधार कार्ड की कापी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी1, पी 2) की कॉपी, बैंक
पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता क्रमांक, IFSC कोड एवं बैंक का
पता साफ दिखाई दे रहा हो, फसल बोआई का प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल
बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाइल नम्बर एवं बटाईदार,
काश्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा एवं काश्तकार घोषणा पत्र ये सभी
दस्तावेज किसानों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
धान के अलावा 10 अन्य फसलों का भी होगा बीमा
बिलासपुर
जिले के लिए धान सिंचित एवं असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी,
मक्का, अरहर,तुअर, रागी, सोयाबीन की फसलों का बीमा कराया जा सकता है। धान
सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60 हजार एवं किसान प्रीमियम 1200
रुपए प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए बीमित राशि 43 हजार एवं किसान
प्रीमियम 860 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। दावा राशि का भुगतान
किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।
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