लखनऊ । राज्य सरकार शहरों में आवासीय योजनाओं को लाने के लिए मानक बदलने जा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कालोनियां बसाने के लिए 12 से...
लखनऊ । राज्य सरकार शहरों में आवासीय योजनाओं को लाने के लिए मानक बदलने जा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कालोनियां बसाने के लिए 12 से 45 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता होगी। लोगों की सुविधाओं के लिए हर सेक्टर में व्यवसायिक केंद्र, स्कूल, नर्सिंगहोम, अस्पताल, सामुदायिक भवन, क्लब, पार्क आदि होंगे। यूपी में भी पंचकुला मॉडल लागू करने के लिए भवन विकास उपविधि में संशोधन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम शुरू
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को निर्देश दिया था कि शहरों को बेहतर तरीके से बसाने के लिए देश के अन्य राज्यों के माडल का अध्ययन किया जाए। आवास विभाग ने इसके लिए अफसरों की एक टीम को हरियाणा भेजा था। टीम ने पंचकुला जाकर वहां की आवासीय और व्यवसायिक योजनाओं को देखा। टीम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के समक्ष योजना का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब आवास विभाग प्रदेश में नई योजनाएं लाने के लिए नई नीति जारी करने जा रहा है।
पार्कों के पास शापिंग कांप्लेक्स
आवास विभाग योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए हर सेक्टर में सभी सुविधाएं देगा। पार्कों के पास में ही शापिंग कांप्लेक्स और पुलिस स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसका मकसद पार्क में आने वालों को सुरक्षा की अनुभूति कराने के साथ ही जरूरत के आधार पर खरीददारी की सुविधा दी जाएगी। पार्कों व हरित पट्टियों में बागवानी के लिए ट्रीटमेंट किए गए जल का उपयोग किया जाएगा। बिजली व भू-जल संरक्षण के लिए पंचकुला की तर्ज पर ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर स्टेशन आदि की व्यवस्था की जाएगी।
स्पोर्ट कांप्लेक्स की होगी सुविधा
अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 50 एकड़ क्षेत्रफल में बहुउद्देशीय स्पोर्टस कांप्लेक्स का निर्माण अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म सिटी, आईटी सिटी, मेडिसिटी, एजुकेशनल हब और स्थानीय जरूरत के आधार पर व्यापारिक केंद्र की सुविधा विकसित की जाएगी। स्थानीय निवासियों की जरूरत के आधार पर कंयूनिटी हाल, कंवेंशन सेंटर, क्लब आदि की व्यवस्था भी की जाएगी।
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