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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश

  बिलासपुर। ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य शास...

 

बिलासपुर। ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति को ही सभी मामलों की जांच और निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह में फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले नागरिक संघर्ष समिति रायपुर और अन्य नागरिकों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस दौरान त्योहारों और शादी समारोहों के दौरान डीजे द्वारा तेज आवाज में बजाए जाने वाले संगीत का मुद्दा उठाया गया था। इस ध्वनि प्रदूषण के कारण एक छोटे बच्चे की मौत होने की घटना को भी कोर्ट ने संज्ञान में लिया था। इसके बाद से ही इस जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों और आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने प्रशासन से सवाल किया कि आम आदमी करेगा क्या और कहा कि ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था ही खत्म हो गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजे बजाने पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी भी डीजे बजाने की घटनाएं हो रही हैं। कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया था कि वे ध्वनि प्रदूषण के नियमों और आदेशों का पालन करें और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि जिला कलेक्टर स्वयं इन आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। इसके साथ ही, आदेश की प्रति सभी जिला कलेक्टरों को भेजने के निर्देश भी दिए गए थे।

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