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सौम्या चौरसिया को जमानत..लेकिन रिहाई नहीं

  रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी सौम्या का जेल से निकलना मुश्किल...

 

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी सौम्या का जेल से निकलना मुश्किल है क्योंकि उन पर दूसरे केस भी चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिली है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरों की ओर से 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया। इसी के चलते ACB-EOW स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। ACB की ही ओर से उन पर कोल लेवी घोटाला पर भी केस दर्ज है। सौम्या के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि 7 जनवरी को जमानत याचिका लगाई गई थी। सौम्या पर जिन धाराओं के तहत केस तर्ज हुआ है उनमें चार साल से दस साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में इस तरह की सजा के लिए 60 दिनों के अंदर चालान पेश करना होता है। एसीबी की ओर से 60 दिनों में चालान पेश नहीं हुआ था। मंगलवार को 61वां दिन था और जमानत याचिका लगी थी। जमानत आवेदन पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या को जमानत दी है।

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