बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र में रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवक ने इंस्टाग्राम में दोस्ती ...
बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र में रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवक ने इंस्टाग्राम में दोस्ती के बाद युवती को अपनी मौसी के घर बुलाया। वहां शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने शादी करने से इंकार कर दिया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मस्तूरी क्षेत्र में रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि करीब छह महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती कर्रा के रहने वाले 24 साल के पप्पू निषाद (24) से हुई थी। उसने दो जनवरी को मोबाइल पर कॉल कर युवती को मिलने के लिए बुलाया। युवक उसे लेकर अपनी मौसी के घर गया। वहां पर उसने शादी करने की बात कहते हुए युवती से शारीरिक संबंध बनाए। दूसरे दिन उसने शादी करने से इंकार करते हुए युवती को घर से भगा दिया। युवती किसी तरह अपनी मौसी के घर पहुंची। उसने मोबाइल पर इसकी जानकारी स्वजन को दी। इसके बाद मस्तूरी थाने पहुंचकर घटना की शिकायत की है। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, कोरबा के कस्तूरबा आश्रम पोड़ी उपरोड़ा में तीन दिन पहले कक्षा ग्यारहवीं की नाबालिग छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया था। मामले में पीड़िता के शिकायत पर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस तलाश रही थी। गुरुवार को आरोपित रामकुमार कमरो को पुलिस ने पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम घुमानीडांड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पीड़िता ने नवजात बच्ची के साथ अभी भी अस्पताल में है। बांगो थाना प्रभारी उषा सोंधिया ने बताया कि आरोपित रामकुमार कमरो नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई, लेकिन उसने डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। तीन दिन पहले ही उसने हास्टल में बच्ची को जन्म दिया था और उसे छिपाने के उद्देश्य से खिड़क से बाहर फेंक दिया था। मगर, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अन्य छात्राओं को जानकारी मिली। मामले में कलेक्टर ने हॉस्टल अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। पीड़िता और उसकी मां के लिखित शिकायत पर थाना बांगो में उपरोक्त धारा अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया। आरोपित की तलाश पुलिस कर रही थी। वह काम की तलाश में तेलंगाना चला गया था। वहां से लौटने पर आरोपित रामकुमार कमरो को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर धारा 376, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
No comments